


जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। दीवाली से पहले सरकार ने टैक्स ढांचे को और सरल बनाते हुए जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर दो कर दी है – 5% और 18%। इसके साथ ही कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अब दैनिक उपयोग की कई चीजें, शिक्षा सामग्री और दवाएं टैक्स फ्री कर दी गई हैं। इसके अलावा, कई उत्पादों पर लगने वाला जीएसटी भी घटा दिया गया है।
इन खाद्य पदार्थों पर अब नहीं लगेगा GST
वित्त मंत्री ने उन खाद्य सामग्रियों की सूची साझा की जिन पर पहले 5% से 18% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर जीरो टैक्स लगेगा:
रेडी टू ईट रोटी
रेडी टू ईट पराठा
सभी तरह की ब्रेड
पिज्जा
पनीर
यूएचटी दूध
छेना
छात्रों और शिक्षा से जुड़े सामान को भी टैक्स फ्री किया गया
छात्रों को राहत देते हुए अब शिक्षा से संबंधित वस्तुओं को भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। ये सभी आइटम अब टैक्स फ्री होंगे:
पेंसिल
रबर
कटर
नोटबुक
ग्लोब
मानचित्र
प्रैक्टिस बुक
ग्राफ बुक
दवाओं और इंश्योरेंस पर भी बड़ा फैसला
सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है, जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था।
इसके साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अब जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।
इन चीजों पर जीएसटी दर घटी
कुछ जरूरी उत्पादों पर टैक्स दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है:
टूथ पाउडर
दूध की बोतलें
रसोई के बर्तन
छाते
साइकिल
बांस से बने फर्नीचर
कंघी
वहीं कुछ पर्सनल केयर उत्पादों पर 18% से घटाकर 5% GST किया गया है:
शैम्पू
टैल्कम पाउडर
टूथपेस्ट
टूथब्रश
फेस पाउडर
साबुन
हेयर ऑयल